सोमवार, दिसंबर 24, 2012

मामला आपराधिक कानून में संशोधन के सुझाव देने का

24-दिसंबर-2012 13:33 ISTसरकार ने किया प्रख्‍यात न्‍यायविदों की समिति का गठन
सरकार ने आपराधिक कानून में संभावित संशोधनों के बारे में सुझाव देने के लिए प्रख्‍यात न्‍यायविदों की एक समिति बनाने का फैसला किया है, ताकि महिलाओं के खिलाफ संगीन यौन अपराध करने वाले अपराधियों के विरूद्ध तेजी से सुनवाई करने और उन्‍हें कड़ी सज़ा देने का प्रावधान किया जा सके। 

भारत के पूर्व न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति (सेवानिवृत्‍त) श्री जे. एस. वर्मा इस समिति के अध्‍यक्ष होंगे। हिमाचल प्रदेश की पूर्व मुख्य न्‍यायाधीश (सेवानिवृत्‍त) न्‍यायमूर्ति श्रीमती लीला सेठ और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल श्री गोपाल सुब्रमण्‍यम इस समिति के अन्‍य सदस्‍य होंगे। यह समिति 30 दिन के अन्‍दर अपनी रिपोर्ट देगी। 

हाल की घटना को ध्‍यान में रखते हुए सरकार ने मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने की आवश्‍यकता पर गंभीरता से विचार किया है, ताकि संगीन यौन अपराधों के मामलों में जल्‍दी इन्‍साफ मिले और अपराधियों को कड़ी सज़ा मिले। (PIB)

वि. कासोटिया/आनन्‍द/मधुप्रभा—6318

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें